Chhapra Desk – छपरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कांत त्रिपाठी ने जलालपुर थाना कांड संख्या 152/19 के सत्र वाद संख्या 167 20 में ग्राम अशोक नगर थाना- जलालपुर निवासी वीरेंद्र राय एवं मनोज राय को अंदर दफा 302/ 34 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं पचास हजार अर्थदंड की सजा सुनाया है अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त दो वर्ष की सजा सुनाया है थाना कांड की सूचिका जलालपुर थाना के अशोकनगर निवासी रीना देवी ने 13 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें उसने दर्शाया था कि उसके पति अजय कुमार राय की हत्या घर मे घुस कर अभियुक्तों ने पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी थीं.
घटना स्थल पर ही अजय कुमार राय की मृत्यु हो गई थी अभियुक्त मनोज राय ने उसकी सास को दाब से मारा था जिससे वह घायल हो गई थी हत्या का कारण पूर्व से जमीनी विवाद बताया गया है. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह एवं उनके सहयोगी सुभाष चंद्र दास तथा विपक्ष की ओर से अधिवक्ता धनंजय गिरी, शशि भूषण प्रसाद एवं मनोज कुमार सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा अनुसंधानकर्ता एवं डॉ सहित कुल छह लोगों की गवाही न्यायालय में हुई आज न्यायालय में आरोपी मनोज राय जो पूर्व से जमानत पर था नहीं उपस्थित हुआ जिसके कारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसका जमानत बंधपत्र रद्द करते हुए गैर जमानती वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है.