CHHAPRA DESK – 03 सारण शिक्षक निर्वाचन-सह-जिला पदाधिकारी सारण राजेश मीणा के द्वारा सारण समाहरणालय सभागार में निर्वाचन संबंधित प्रेसवार्त्ता को संबोधित करते हुए बताया गया कि निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार 11 नवंबर को अर्हता तिथि मानते हुए 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव के निमित्त निर्वाचक सूची नये सिरे से तैयार की जा रही है.
बताया गया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31 (3) के अन्तर्गत दिनांक 21 नवंबर सोमवार पब्लिक नोटिस का प्रकाशन हो चुका है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31 (4) के अन्तर्गत दिनांक 06-12-2022 मंगलवार को पब्लिक नोटिस का समाचार पत्र में प्रथम पुर्न प्रकाशन होगा. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31 (4) के अन्तर्गत दिनांक 16 दिसंबर शुक्रवार पब्लिक नोटिस का समाचार पत्र में द्वितीय पुर्न प्रकाशन होना है. पारूप-19 में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 दिसंबर मंगलवार निर्धारित है.
पाण्डुलिपि के आधार पर प्रारूप निर्वाचक सूची की तैयारी की अवधि दिनांक 09 जनवरी 2023 सोमवार को निर्धारित है. निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 13 जनवरी 2023 शुक्रवार को होगा. दावे एवं आपत्तियां दाखिल के लिए दिनांक 13 जनवरी 2023 शुक्रवार से 30 जनवरी 2023 सोमवार तक की अवधि निर्धारित है. दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन एवं पूरक मतदाता सूची तैयार करना एवं मुद्रण का कार्य दिनांक 13 फरवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा. निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 20 फरवरी 2023 सोमवार को होगा.
सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, 03 सारण शिक्षक निर्वाचन-सह-जिला पदाधिकारी सारण के द्वारा बताया गया कि आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा इस निर्वाचन हेतु ईआरओ है. जबकि निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचित सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एईआरओ बनाया गया है. निर्वाचन हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में एक-एक पदाधिकारी पदाभिहित पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है. शिक्षक निर्वाचन हेतु निर्वाचन सूची में नाम जोड़ने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का पूरा कर आवेदक अपना नाम निर्वाचक सूची में जुड़वा सकते है.
इसके लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति उस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्यत रूप से निवासी हो. अर्हक तिथि से तत्काल पहले छह वर्षों के भीतर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 की उप धारा (3) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट राज्य के शैक्षणिक संस्थान में, निर्वाचन आयोग की सहमति से संबंधित राज्य सरकार के ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो, में शिक्षण कार्य में कम से कम कुल तीन वर्ष की अवधि से कार्यरत होना चाहिए.
अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु की विस्तृत जानकारी देते हुए सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, 03 सारण शिक्षक निर्वाचन-सह-जिला पदाधिकारी सारण के द्वारा बताया गया कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची में शामिल होने के लिए आवेदक को फार्म-19 में अपेक्षित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन समर्पित करना होगा. यह आवेदन पत्र संबंधित प्रखण्ड में बने विशेष काउन्टर पर किया जायेगा। शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र शिक्षण अर्हता का लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मान्य होगा. यह प्रमाण-पत्र अनुबंध-2 में दिया जाना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक 6 वर्षों में एक से अधिक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण का कार्य किया हो, तो ऐसी प्रत्येक शिक्षण संस्था के प्रमुख से उस अवधि का प्रमाण-पत्र लेना अपेक्षित होगा. यह मायने नहीं रखता है कि आवेदक नियमित रुप से कार्य किया है. शिक्षक का नियोजन फुल आईम बेसिस पर होना चाहिये न कि पार्ट टाइम बेसिस पर. यह आवश्यक नहीं है कि शैक्षणिक संस्थान भी उसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आता हो, जिसमें पात्र निर्वाचक नियुक्त है. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित की जाने वाली पात्रता का निर्धारण आवेदक के सामान्य निवास के आधार पर किया जाना चाहिए न कि उसके कार्यस्थल के आधार पर.
उन्होंने कहा कि थोक आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना अनुमान्य नहीं है. शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख अपनी सभी योग्य कर्मियों के आवेदन पत्र एक साथ भेज सकते हैं. इस प्रकार कोई व्यक्ति एक समान पते पर रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों के बारे में प्ररूप-19 भी प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे प्रत्येक सदस्य के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके प्रमाण पत्रों को सत्यापित करवा सकता है. पदनामित अधिकारी दावों और आपत्तियों के निपटाने की अवधि के दौरान एक निर्वाचक के सामान्य निवास की स्थिति की पर्यवेक्षी जाँच करेंगे. सहायक निर्वाचक राजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदकों की संस्थाओं/घरों/परिवारों के प्रमुखों यथास्थिति के कार्यालयों का मुआयना करते हुए आगे पर्यवेक्षी जाँच करेंगे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की प्रविष्टियों का और उनके संबंधित क्षेत्रों के निर्वाचकों के सामान्य निवास की स्थिति का सत्यापन करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों का उपयोग किया जाएगा.