CHHAPRA DESK – छपरा शहर के गुदरी बाजार स्थित मस्जिद के समीप की भूमि पर करीब 60 वर्षों से कब्जा जमाए भूमि व दुकानों पर नगर निगम प्रशासन का दूसरी बार बुलडोजर चलाया जाएगा. साथ ही जुर्माना राशि की वसूली भी की जाएगी. इस मामले में छपरा नगर निगम आयुक्त सुमित कुमार के द्वारा आदेश जारी किया गया है. इस बाबत दूसरी बार जारी आदेश, ज्ञापांक संख्या-167 में उनके द्वारा CWJC no-20502/2021 का हवाला देते हुए बताया गया है कि जिला राजस्व शाखा के अमीन राजेंद्र राय के द्वारा जमीन की मापी में खेसरा नंबर 112 में 816 वर्ग फीट जमीन के अतिक्रमण किये जाने की बात सामने आई थी.
जिसको लेकर बीते 23 नवंबर 2023 को मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम के उस अतिक्रमित भूमि को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया था. लेकिन, नगर निगम की उस जमीन पर दूसरी बार निर्माण कर उसे अतिक्रमित किया गया है. जो कि, पूरी तरह गैरकानूनी है. उस जमीन को दूसरी बार अतिक्रमण मुक्त करने और जुर्माना वसूले जाने के आदेश में आयुक्त के द्वारा बताया गया है कि अतिक्रमणकारियों द्वारा हाई कोर्ट के जिस आदेश CWJC no-10522/2023 की दुहाई दी जा रही है वह बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के विरुद्ध है. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना पूरी तरह असंवैधानिक और गैर कानूनी है.
24 घंटे का दिया अल्टीमेटम हुआ समाप्त अब दूसरी बार चलेगा बुलडोजर
नगर निगम की जमीन को दूसरी बार अतिक्रमण किए जाने के आलोक में नगर आयुक्त के द्वारा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था जो कि अब समाप्त हो चुका है. अग्रेतर कार्रवाई में नगर निगम प्रशासन उक्त अतिक्रमित जमीन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है. जिसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी.
23 नवंबर 2023 को पहली बार चला था बुलडोजर
गुदरी बाजार स्थित नगर निगम के उस जमीन पर अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर विगत वर्ष 23 नवंबर 2023 को नगर निगम प्रशासन के द्वारा पहली बार उस जमीन पर बुलडोजर चलाया जा चुका है. निगम प्रशासन द्वारा गुदरी बाजार स्थित मस्जिद के पास अतिक्रमित भूमि पर कई वर्षों से अवैध कब्जा जमाये दुकानदार एवं खपरैलनुमा घर पर बुलडोजर चला कर उस भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया था. लेकिन कुछ महीने बाद उस जमीन पर बाउंड्री कराकर पुनः अतिक्रमण किया गया है. जिसकी सूचना टैक्स इंस्पेक्टर के द्वारा दिए जाने के बाद अब नगर निगम प्रशासन दूसरी बार बुलडोजर चलाने की तैयारी में है.
इस बार चला बुलडोजर तो जुर्माना की राशि हो जाएगी एक लाख ; होगी कानूनी कार्रवाई
बता दें कि नगर निगम द्वारा गुदरी बाजार स्थित मस्जिद के समीप अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराए जाने को लेकर 23 नवंबर 2023 को बुलडोजर चलाया गया था. जिसके आलोक में मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की नियुक्ति एवं बुलडोजर और ट्रैक्टर के खर्च के रूप में ₹50000 का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था. वहीं दूसरी बार उस जमीन पर कब्जा को लेकर जारी आदेश में अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि वह नगर निगम की जमीन पर बनाये गए अतिक्रमण को तोड़ते हुए पूर्व में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण तोड़े जाने में किए गए ₹50000 खर्च को नगर निगम के नाजिर के पास जमा कर सूचित करें.
अब यह अल्टीमेटम का समय समाप्त हो चुका है. अब देखना यह है कि नगर निगम कब बुलडोजर लेकर पहुंच रहा है. ऐसी स्थिति में उन अतिक्रमणकारियों पर अतिक्रमण हटाए जाने के खर्च के रूप में ₹50000 का जुर्माना चार्ज किया जाएगा और अतिक्रमणकारियों से कुल ₹100000 की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी.