CHHAPRA DESK – सारण लोकसभा चुनाव के दिन भाजपा और राजद समर्थकों के बीच हिंसक झड़प के बाद 21 मई को भिखारी ठाकुर चौक पर हुए राजद कार्यकर्ता की हत्या मामले में सारण साइबर थाना ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. भगवान बाजार थाना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए हेडक्वार्टर डीएसपी डॉक्टर राकेश कुमार यादव एवं साइबर डीएसपी अमन ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के द्वारा चुनावी झड़प व हत्या में सोशल मीडिया पर हिंसा एवं उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा था. दोनों अभियुक्तों के द्वारा निरंतर जाति समुदायों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां एवं हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था.

जबकि साइबर थाना पुलिस सारण सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के माध्यम से निरंतर ऐसे असामाजिक तत्वों पर पैनी नज़र रखी जा रही है. वहीं सारण पुलिस अधीक्षक डॉ आशीष के निर्देशानुसार ऐसे लोगो को चिन्हित कर तुरंत कार्रवाई करने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया. उसी कड़ी में सारण साइबर थाना काण्ड संख्या-161/24, 162/24 एवं 163/24 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. जिनमें पटना जिला के मसौढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरम चक निवासी रामाशीष प्रसाद का 34 वर्षीय पुत्र संतोष रेणु यादव एवं

छपरा शहर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेथवलिया गांव निवासी सवलिया राय का 24 वर्षीय पुत्र चन्दन कुमार शामिल हैं. हेडक्वार्टर डीएसपी ने बताया कि इनके द्वारा सोशल मीडिया (Facebook व Youtube) के माध्यम से लोगों को जाति- समुदाय विशेष के विरुद्ध हिंसा, शत्रुता एवं दंगा के लिए प्रेरित किया जा रहा था एवं सार्वजनिक शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा था. जिससे दो जाति समुदाय विशेष के बीच गंभीर तनाव उत्पन्न हो गया, जो विधि- व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है. मौके पर भगवान बाजार थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह भी मौजूद थे.

संतोष रेणु यादव के खिलाफ दर्ज हैं कई आपराधिक मामले
यहां बता दें कि सोशल मीडिया पर आपत्ति जनक पोस्ट जातीय हिंसा फैलाने के उद्देश्य से डालने के मामले में गिरफ्तार पटना निवासी संतोष के खिलाफ औरंगाबाद में नगर थाना काण्ड संख्या-517/22 एवं काण्ड संख्या 88/22 से दो मामले दर्ज हैं. जबकि इसके अलावा उसके विरुद्ध कटिहार एवं कैमूर थाने में भी प्राथमिकी होने की सूचना प्राप्त है.

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, हिंसक, भ्रामक एवं अफवाह नहीं फैलाये
सारण पुलिस ने सभी से अपील किया है कि सोशल मीडिया (Facebook, Instagram Youtube, Twitter/X) पर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक, हिंसक, भ्रामक बाते एवं अफवाह नहीं फैलायें. ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है. वहीं साइबर थाना सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के माध्यम से निरंतर ऐसे असामाजिक तत्वों पर पैनी नज़र रखी जा रही है.

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