CHHAPRA DESK – सारण जिला अतिथि गृह के सभागार में जिला बाल संरक्षण इकाई सारण द्वारा किशोर न्याय (बालको के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, पॉक्सो एक्ट 2012 तथा बालकों के देखरेख एवं संरक्षण से संबंधित अन्य अधिनियम, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वन के उद्देश्य से सभी हितधारको यथा जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड तथा जिला स्तरीय पदाधिकारी के उन्मुखीकरण सह संवेदीकरण हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया.
कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय परिषद, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) एवं सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया. उक्त अवसर पर आगत अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया गया. पटना से आए रिसोर्स पर्सन अजय कुमार सिंह एवं उदय झा द्वारा सभी हित धारकों को सहभागी पद्धति के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया.
सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई ने बच्चों को उपेक्षा शोषण एवं दुर्व्यवहार से बचाने हेतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं नियमावली 2017 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन में सभी हितधारकों के महत्वपूर्ण दायित्वों से अवगत कराने के साथ संवेदनशीलता के साथ काम करने का आह्वान किया. कार्यक्रम में सिविल सर्जन, डीपीओ (आइसीडीएस)-सह-अध्यक्ष एवं सदस्य, बाल कल्याण समिति, श्रम अधीक्षक, डीपीओ समग्र शिक्षा, ड्रग इंस्पेक्टर, समन्वयक विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन सारण के सभी कर्मी उपस्थित थे.