
CHHAPRA DESK – अन्य राज्यों से लघु खनिज लेकर बिहार राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांज़िट पास (ISTP) अनिवार्य किया गया है. जिसमें ₹60 प्रति मीट्रिक टन (परिवहन चालान पर खनिज की मात्रा वजन में अंकित रहने पर) अथवा ₹85 प्रति घनमीटर (परिवहन चालान पर खनिज की मात्रा आयतन में अंकित रहने पर) का दर निर्धारित किया गया है. यह नियम 10 जून से बिहार में लागू हो जाएगा. इस व्यवस्था से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी तथा अन्य राज्यों से लाये जाने वाले लघु खनिजों यथा-बालू, पत्थर इत्यादि के अवैध परिवहन एवं एक ही चालान पर कई बार खनिजों की दुलाई पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा आयातित खनिजों के आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे.

ऐसे होगा पोर्टल पर पंजीकरण
खनन विभाग के अनुसार इसके लिए सभी वाहनों का ISTP पोर्टल https://istp.bihar.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. पंजीकरण करने पर बने Login Id/ Password का उपयोग कर वाहन मालिक Login करेंगे. अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के स्त्रोत से परिवहन चालान निर्गत होने के 6 घंटे के अन्दर वाहन पर लदे खनिज की मात्रा के अनुरूप ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा. ट्रांजिट पास के लिए ऑनलाईन भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा. ISTP चालान की वैधता खनिज परिवहन चालान की वैधता के अनुरूप होगा. खनिज परिवहन के दौरान ट्रांजिट पास के साथ-साथ अन्य राज्यों से निर्गत वैध खनिज परिवहन चालान रखना अनिवार्य है.

खनन विभाग के अनुसार जांच के क्रम में उक्त दोनों चालान में से कोई भी एक चालान नहीं पाये जाने पर बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2026 के अन्तर्गत दंड अधिरोपित किया जायेगा. अवैध खनिज परिवहन के लिए जब्त वाहन जुर्माना भुगतान के पश्चात ही विमुक्त हो सकेगा. इस मामले में सारण खनिज विकास पदाधिकारी ने कहा कि खनन विभाग द्वारा जारी ISTP नियमों का सभी संबंधित वाहन मालिक अक्षरशः पालन करें.

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