पत्नी के हत्या के आरोप में पति को सजा एवं अर्थ दंड

पत्नी के हत्या के आरोप में पति को सजा एवं अर्थ दंड

CHHAPRA DESK –  पत्नी के हत्या करने एवं लाश गायब कर देने के आरोप मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रवि शंकर ने परसा थाना कांड संख्या 29/ 2023 के सत्र संख्या 381/ 24 में परसा थाना के हरपुर निवासी अनिल सिंह को अंदर दफा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं बीस हजार अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा एवं अंदर दफा 201 के अंतर्गत 3 साल की सजा और तीन हजार रुपए अर्थ दंड दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी. इस सत्रवाद के अन्य चार आरोपी सुनील सिंह, चंदन सिंह, चंदन कुमार चौबे व संजय सिंह को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव मे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक श्याम किशोर मिश्रा ने अभियोजन का पक्ष न्यायालय में रखा और चिकित्सक तथा अनुसंधान कर्ता समेत कुल ग्यारह गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई है.

पुलिस द्वारा 31 जनवरी 2024 को अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था. मढ़ौरा थाना के ओललनपुर निवासी सूचक उमेश सिंह ने आठ अप्रैल 2023 को प्राथमिकी की दर्ज कराया था, जिसमें दर्शाया था कि अपने बहन किरण देवी की शादी 23 जून 2013 को परसा थाना की हरपुर निवासी अनिल सिंह से की थी, परंतु उसे बाद में ससुराल वाले मिलकर प्रताड़ित करने लगे. दिनांक 6 अप्रैल 2023 को वह अपने बहन से मिलने बहन के ससुराल आए तो पूछताछ करने पर कोई खबर नहीं मिला. सभी अभियुक्त मिलकर उनकी बहन की हत्या कर लाश गायब कर दिए थे. जिसको लेकर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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