पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हुए आरोप मुक्त ; आचार संहिता उल्लंघन को लेकर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हुए आरोप मुक्त ; आचार संहिता उल्लंघन को लेकर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

CHHAPRA DESK –  एमपी एमएलए न्यायालय सह एसीजेएम प्रथम संजय कुमार ने छपरा नगर थाना कांड संख्या 121/14 के विचारण संख्या 5/25 में मशरक थाना क्षेत्र के निवासी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह एवं जितेंद्र कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया. अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी द्वारा न्यायालय में पक्ष रखा गया तथा बचाव पक्ष से पुंडरीक बिहारी सहाय एवं दीपक कुमार सिन्हा ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा. विदित हो कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में महाराजगंज के राजद प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह नामांकन करने के लिए अपने समर्थकों के साथ आए थे.

प्रशासन के के द्वारा नगर पालिका चौक के पास बास से बैरकेटिंग कर सड़क रोका गया था. जिसका उल्लंघन किया गया था. जिसको लेकर तत्कालीन उपसमाहर्ता शैलेंद्र कुमार ने छपरा नगर थाना में प्राथमिकी की दर्ज कराई थी. न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हजारीबाग केंद्रीय कारागार से प्रभुनाथ सिंह उपस्थित हुए.

बता दें कि लंबे समय से यह मामला न्यायालय में लंबित था. न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान का अवलोकन करने के बाद अभियोजन के आरोपों को असिद्ध मानते हुए फैसला सुनाया है. फैसले के बाद प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए खुशी जताई है. वहीं राजनीतिक हलकों में भी इस निर्णय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

 

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