सारण जिला में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिये 1344 लाभुकों को बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत दी गई है स्वीकृति ; डीएम ने किया चेक वितरित

सारण जिला में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिये 1344 लाभुकों को बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत दी गई है स्वीकृति ; डीएम ने किया चेक वितरित

CHHAPRA DESK – बिहार राज्य के लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लघु उद्यम की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपये का अनुदान तीन अलग अलग किश्तों में दिया जाना है. जिसको लेकर आज सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में आयोजित कार्यक्रम में बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष हेतु चयनित लाभुकों के प्रथम किस्त की राशि के भुगतान का शुभारंभ किया गया.

इस योजना के तहत सारण जिला में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 1344 लाभुकों को स्वीकृति दी गई है. जिसमें सामान्य श्रेणी के 19, पिछड़ा वर्ग के 412, अति पिछड़ा वर्ग के 466, अनुसूचित जाति वर्ग के 243 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 26 लाभुक शामिल हैं. इन लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में 50 हजार रुपये की राशि दी जा रही है. लघु उद्यम की स्थापना में इस राशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने के बाद द्वितीय किश्त के रूप में 1 लाख रुपये की राशि दी जायेगी. इस राशि की उपयोगिता के आधार पर तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में 50 हजार रुपये की राशि लाभुक को दी जायेगी.

इस योजना के राज्य स्तर पर आज औपचारिक शुभारंभ के उपरांत सारण जिलाधिकारी अमन समीर ने जिला के चयनित लाभुकों में से सांकेतिक रूप से 2 लाभुकों के बीच 50 हजार रुपये की प्रथम किस्त की राशि का चेक वितरित किया. उन्होंने लाभुकों से उनके द्वारा स्थापित किये जा रहे उद्यम के बारे में जानकारी ली तथा उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सारण भी उपस्थित थीं.

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