Chhapra Desk- सारण जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के वैसे लाभुक जिनको पूर्व में पेंशन राशि का भुगतान किया जाता था, लेकिन वर्तमान में लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, उन लाभुको को पेंशन की राशि के भुगतान एवं बकाया भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है.
जिलाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत वैसे लाभुक जिनका पूर्व में पेंशन की राशि का भुगतान किया जा रहा था लेकिन वर्तमान में डाटा डिजिटाईजेशन नहीं होने के कारण उनका पेंशन भुगतान बाधित है. उनकी इन्ट्री एवं बकाया भुगतान के लिए विवरणी, खाता संख्या एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज की सत्यापित प्रति के साथ विहित प्रपत्र में संलग्न कर समेकित सूची आगामी पांच मई तक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि सभी वंचित लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान किया जा सके.
जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्य में विकास मित्र एवं पंचायत सचिव के सहभागिता सुनिश्चित करते हुए आगामी पांच मई तक सूची उपलब्ध कराना सुनिष्चित किया जाय। जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निर्देश देते हुए कहा गया है कि पेंशन योजना से संबंधित सभी कठिनाइयों को यथाशीघ्र दूर किया जाय. बताया गया कि समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तर से किया जा रहा है लेकिन अभी भी कई लाभुक वंचित है.
जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि वैसे लाभुक जिनको पूर्व में शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाता था, परन्तु उनका डाटा डिजिटाईजेशन विलम्ब से अपलोड किया गया एवं वर्तमान में उनको पेंशन भुगतान डाटा डिजिटाईजेश कि तिथि से प्रारम्भ कर दिया गया है, परन्तु उनको पूर्व के कुछ अवधि का बकाया शेष है. उनके दस्तावेज की सत्यापित प्रति के साथ विहित प्रपत्र में संलग्न कर समेकित सूची भी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराया जाय ताकि बकाया भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके.