CHHAPRA DESK – जयप्रकाश विश्वविद्यालय में सामान्य कर्मियों की डिटेल जुटाने में कुछ प्राचार्यों को हो रही परेशानी के मद्देनजर जेपी विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुनः दिशा निर्देश जारी कर दिया है. इस संबंध में कुलपति के निर्देश पर जेपी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर सरफराज अहमद ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी पीजी हेड व अंगीभूत कालेजों के प्राचार्य को संबंधित कर्मियों की डिटेल उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है.
बताते चलें कि सीडब्ल्यूआईसी न-20473/2016 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के दिनांक 16.09.2019 के निर्णय के अनुपालन में सामंजित / वादी कर्मचारियों के वित्तीय भार की गणना करने को कहा गया है. ऐसे जेपी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने सभी पीजी हेडक्वार्टर चारों से अपने कॉलेज / विभाग से संबंधित उक्त सारे सामंजित वादी कर्मचारियों जिनका नाम न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित है, का वित्तीय भार की गणना कर अविलंब अर्थात् 11 अप्रैल तक विवि में अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करने को कहा है.
वित्तीय भार / आर्थिक लाभ की गणना 16.12.2013 से लेकर 31.03.2023 तक की अवधि का किया जाना है. नियुक्ति की तिथि के समय पदनाम के अनुसार अनुमेय न्यूनतम वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा सेवानिवृति / मृत्यु की तिथि को ध्यान में रखते हुए व्यय भार की गणना परिकलित किया जाना है.
छठे वेतन आयोग में प्राप्त वेतन को सातवें वेतन आयोग में परिवर्तन करते समय छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप 31.12.2015 को प्राप्त वेतन + ग्रेड पे को 2.57 के गुणक से गुणा करके 01.01.2016 को वेतन प्राप्त किया जा सकता है परन्तु वास्तविक लाभ 01.04.2017 से देय होगा. वित्तीय भार की गणना करते.