चुनाव कार्य में अनुपस्थित रहने पर प्रोफेसर समेत नौ कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

Chhapra Desk – सारण जिले में नौवें चरण का पंचायत चुनाव एकमा प्रखंड में 29 नवंबर को होना है. जिसको लेकर पंचायत चुनाव ड्यूटी हेतु नियुक्ति पत्र जारी होने के बावजूद अनुपस्थित रहने वाले तीन पीठासीन पदाधिकारी व छह मतदान अधिकारी प्रथम सहित छह कर्मियों के विरूद्ध एडीएम डॉ गगन के निर्देशानुसार एकमा के निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ डॉ सत्येंद्र पराशर ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1956 के सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई करते हुए रविवार की शाम एकमा थानाध्यक्ष को आवेदन समर्पित किया. जिसमें एक जेपीयू के प्रोफेसर भी शामिल है.अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों में पीठासीन अधिकारी सुबोध कुमार (जिला परिषद शिक्षक, केपीएस उच्च विद्यालय गंगाजल), रवि कुमार (शिक्षक, सारण एकेडमी छपरा) व आमोद कुमार सिंह (सहायक शिक्षक, सारण एकेडमी छपरा) के अलावा मतदान अधिकारी प्रथम में मृत्युंजय प्रसाद महतो (प्रखंड शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुरैना), कपिल देव राम (शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय बलडिहा), विवेक मतारवी (सहायक शिक्षक, ब्लॉक कैंपस दरियापुर), मो यूसुफ अंसारी (शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पचलख डीह परसा), गोरखनाथ दास (शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय सेवा समिति सोनपुर) एवं सुधीर कुमार सिंह (सहायक शिक्षक, जेपीयू छपरा) शामिल हैं.एकमा थाने में बीडीओ द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि प्रतिनियुक्त कर्मियों व रिजर्व पार्टी में भी अनुपस्थित रहने के कारण मतदान सामग्रियों का वितरण नहीं हो सका. अनुपस्थित कर्मियों के द्वारा कार्य में इस तरह का व्यवहार उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार मतदान कार्य में बाधा उत्पन्न करने की नियत को दर्शाता है. इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1956 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करने की कृपा की जाय.

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