Chhapra Desk – छपरा जिले के एकमा थाना अंतर्गत फुचटी खुर्द हरिजन जाति के चौकीदार जितेंद्र मांझी की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट नलिन कुमार पांडे ने एकमा थाना कांड संख्या 46 /20 के एससी एसटी सत्र वाद संख्या 66/20 में एकमा थाना कि फुचटी खुर्द निवासी सुजीत गुप्ता को अंदर दफा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा तथा हरिजन एक्ट मामले में 1 वर्ष कारावास तथा एक हज़ार अर्थदंड की सजा सुनाई है. बताते चलें कि मृतक की पत्नी संजू देवी ने 2 फरवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उसने बतलाया था कि उनके पति ड्यूटी कर अपने घर आ रहे थे तो बलाऊ बाजार पर सुजीत गुप्ता उनके साथ गाली-गलौज करने लगा और लोहे के रड से उनके सर पर मार दिया जिससे उनके पति का सर फट गया और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए. हल्ला होने पर स्थानीय लोग जुटे तो अभियुक्त को पकड़े और जख्मी चौकीदार को इलाज हेतु एकमा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जहां से उचित इलाज हेतु छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था और वहां से भी चिकित्सकों ने उनको पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया था. जहां इलाज के दौरान पटना में ही उनकी मृत्यु हो गई. विशेष लोक अभियोजक चंद्रमा प्रसाद साह एवं उनके सहायक शम्भु राम ने अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल छह गवाहों की गवाही कराई थी.