CHHAPRA DESK- अब सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को अब पीएम राहत योजना के तहत निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए वह सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. जरूरी है कि वह प्राइवेट अस्पताल सरकार से सूचीबद्ध हो. इसके साथ ही उनके परिजनों को आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाएगा और सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को भी सम्मानित किया जाएगा.  पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति यदि दुर्घटना के बाद सात दिनों के भीतर किसी सरकारी अस्पताल अथवा सरकार से संबद्ध सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचता है, तो उसका डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार किया जाएगा. वहीं योजना के अंतर्गत आकस्मिक स्थिति में सड़क दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (जीआईसी) द्वारा मृतक के परिजन को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इस सहायता का उद्देश्य दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराना है. इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार नागरिकों को ‘राहवीर’ सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे मददगारों को 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के अवसर पर सम्मानित किए जाने के साथ-साथ 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है. इससे आम नागरिकों को दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आने तथा समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.योजना के प्रभावी एवं सुचारु क्रियान्वयन को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन एवं चिकित्सकों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने, कैशलेस उपचार की प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेखों के संधारण तथा योजना के प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए. जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को योजना का लाभ देने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो तथा पीड़ितों और उनके परिजनों को योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए.