CHHAPRA DESK- छपरा एसीजेएम नवम ने तरैया थाना कांड संख्या 155 /26 अंदर दफा 137 (2) 87 में माधोपुर तरैया थाना के छोटा माधोपुर निवासी कमल अली की जमानत याचिका न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए खारिज कर दिया. बताते चलें कि 14 अप्रैल 2026 को तरैया थाना के नाबालिक लड़की के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने दर्शाया था की उनकी लड़की 7:00 बजे सुबह कॉलेज गई थी, शाम तक घर नहीं आई. काफी खोजबीन किया परंतु कोई पता नहीं चला. बाद में पता चला कि लव जेहाद को लेकर अभियुक्त अमन राज, कमल अली, रुखसाना खातून पति मुन्ना, जमीरउद्दीन मोहम्मद, मुस्तकीम एवं दानिश सभी तरैया थाने के छोटा माधोपुर महत्वपूर्ण निवासी उनकी लड़की का अपहरण कर लिया है. प्राथमिकी के बाद पुलिस में अभियुक्त को गिरफ्तार किया था. मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है. पुलिस पांच माह बीत जाने पर भी अपहृत नाबालिक लड़की को बरामद नहीं कर पाई है.
चर्चित लव जेहाद मामले में गिरफ्तार अभियुक्त की जमानत खारिज ; नाबालिग लड़की पांच माह बाद भी बरामद नहीं

