MERATH DESK - उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. सौरभ राजपूत की हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोषी करार दी गई उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले के बाद करीब डेढ़ साल से चर्चा में रहे इस मामले में सजा का ऐलान हो गया.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी 

आज बुधवार, 14 अक्टूबर को सजा सुनाए जाने के दौरान मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया. अदालत ने दोनों से सजा के संबंध में उनकी बात जाननी चाही. इस दौरान मृतक सौरभ राजपूत की मां, भाई, मौसी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.

परिजनों ने की थी कड़ी सजा की मांग

सजा सुनाए जाने से पहले सौरभ के परिजनों ने दोनों दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी. परिवार का कहना था कि बेटे को न्याय दिलाने के लिए उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी. परिजनों ने मामले में सहयोग करने वाले प्रशासन और अन्य लोगों के प्रति आभार जताते हुए न्यायालय पर भरोसा व्यक्त किया था.

क्या है मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड? 

यह सनसनीखेज मामला 3 मार्च 2025 का है। मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी. सौरभ मर्चेंट नेवी से जुड़े थे. अभियोजन पक्ष के अनुसार, उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने साहिल शुक्ला के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस जांच में सामने आया था कि हत्या के बाद सौरभ के शव को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से ढक दिया गया था, ताकि अपराध के सबूत छिपाए जा सकें. वारदात के बाद दोनों के हिमाचल प्रदेश जाने की बात भी सामने आई थी। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच आगे बढ़ाई थी.

30 सितंबर को अदालत ने ठहराया था दोषी

मेरठ की जिला अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को हत्या तथा सबूत मिटाने के मामले में दोषी करार दिया था. इसके बाद सजा सुनाने के लिए 14 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई थी बुधवार को अदालत ने दोनों को मृत्युदंड सुनाते हुए मामले में सजा पर अपना फैसला सुना दिया.