CHHAPRA DESK- छपरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनिल कुमार भारद्वाज ने बनियापुर थाना कांड संख्या 172 /19 के सत्र वाद संख्या 161/20 में बनियापुर थाने के खबसी निवासी अरुण राय को भादवि की धारा 302 /34 में आजीवन कारावास एवं बीस हजार अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा तथा 201/34 भादवि में पांच साल की सजा एवं पांच हजार अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मढ़ौरा थाना की ओलहनपुर निवासी सरस्वती देवी ने 7 जून 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने दर्शाया था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अरुण राय से की थी. शादी के कुछ दिन बाद अरुण राय एवं उसके घर वाले दो लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे. जिसको लेकर दोनों पक्षों में काफी पंचायती भी हुई ,परंतु वे लोग नहीं मान रहे थे. दिनांक 7 जून को सूचना मिली कि बेटी के ससुराल वाले दहेज के लिए उसको जलाकर मार दिए सूचना मिलते ही सूचिका घटनास्थल पर गई तो बेटी को ससुराल वाले जला के मार दिए थे. पुलिस द्वारा 30 सितंबर 2019 को अंदर दफा 304 बी एवं 201 / 34 भादवि में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया. सत्र वाद विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक विमल चंद ने कुल पांच गवाहो की गवाही न्यायालय में कराई. न्यायालय ने गवाहों की गवाही को देखते हुए कड़ा रुख अपनाते हुए हत्या की धारा में आरोपी को सजा सुनाई है.

