CHHAPRA DESK- छपरा शहर में 01 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET)-2026 के सफल, स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त संचालन तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल दंडाधिकारी नितेश कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है. जारी आदेश के अनुसार, दिनांक 01 नवंबर से 20 नवंबर तक निर्धारित परीक्षा अवधि में छपरा स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय, विशेश्वर सेमिनरी उच्च विद्यालय परिसर, म्युनिसिपल चौक, श्रीनंदन पथ, सारण, छपरा स्थित परीक्षा केंद्र के बाहरी चारदीवारी से सभी दिशाओं में 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी.

परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी. प्रथम पाली का समय पूर्वाह्न 07:30 बजे से अपराह्न 12:20 बजे तक तथा द्वितीय पाली का समय अपराह्न 12:30 बजे से 05:20 बजे तक निर्धारित है. आदेश के तहत परीक्षा केंद्र की 500 गज की परिधि में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे. शांति भंग करने अथवा अपराध कारित करने के उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा. प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र के आसपास स्थित साइबर कैफे, फोटो कॉपी एवं प्रिंटिंग शॉप बंद रहेंगे. हालांकि, सरकारी पदाधिकारियों, पुलिस एवं सशस्त्र बलों के कर्मियों, परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों एवं परीक्षार्थियों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. इसके अतिरिक्त सरकार अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों तथा शव यात्रा, धार्मिक जुलूस एवं शादी-विवाह के कार्यक्रमों को भी आदेश से छूट प्रदान की गई है.