CHHAPRA DESK- सारण जिले में अभियान बसेरा-2 के तहत भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 22 सितंबर से 28 सितंबर 2026 तक लगातार सात दिनों तक जिले की सभी 318 पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा. इन शिविरों में पात्र भूमिहीन परिवारों से वास भूमि के पर्चा हेतु आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी. इस संबंध में जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे. जिला पदाधिकारी ने विशेष शिविरों के सफल संचालन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी पात्र भूमिहीन परिवारों से अपील की गई है कि वे 22 से 28 सितंबर 2026 के बीच अपने संबंधित पंचायत में आयोजित विशेष शिविर में उपस्थित होकर अभियान बसेरा-2 के तहत वास भूमि के पर्चा हेतु आवेदन अवश्य करें. इसके लिए उन्हें कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. यह भी स्पष्ट किया गया कि वास स्थल हेतु भूमि बंदोबस्ती का मामला संबंधित अंचल स्तर से जुड़ा है. अतः पात्र परिवार अपने आवेदन संबंधित पंचायत में आयोजित विशेष शिविर में ही जमा करें, ताकि आवेदन प्राप्त होते ही नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ की जा सके. विशेष शिविरों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पंचायत स्तर पर ही सरल एवं सुगम बनाया जा रहा है. ज्ञातव्य है कि इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी ने एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की जिसमें प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सारी चीजों की जानकारी दी गई, शिविर के बारे में, शिविर की व्यवस्था के बारे में, आवेदन लिए जाने के बारे में, पावती दिए जाने के बारे में तथा प्रेस प्रतिनिधियों के जरिए भी अपील की गई कि इस विशेष शिविर का अधिकाधिक लोग लाभ उठाएं.
शिविरों लगाकर संचालन
जिले की सभी 318 पंचायतों में 22 से 28 सितंबर तक प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे
* प्रत्येक पंचायत में आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं पंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.
* निर्धारित आवेदन प्रपत्र में क्यूआर कोड भी अंकित रहेगा. पंचायत स्तर पर प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा.
* जिन आवेदकों को आवेदन प्रपत्र भरने में कठिनाई हो, उन्हें सहायता उपलब्ध कराने हेतु पंचायत स्तर पर कर्मी की प्रतिनियुक्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी.
* आवेदन भरने के उपरांत आवेदक द्वारा निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान किया जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे.
* प्रत्येक शिविर में प्राप्त आवेदनों का पंजी में विधिवत संधारण किया जाए तथा प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जाए.
* सभी प्रखंडों के वरीय/प्रभारी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में शिविरों की तैयारियों एवं संचालन का निरंतर अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे.


