CHHAPRA DESK- छपरा विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने रिविलगंज थाना की संख्या 333/20 के उत्पाद विचारण बाद संख्या 217/22 में आरोपी भानु प्रताप सिंह तथा गजेंद्र सिंह को मध निषेध एवं उत्पाद की धारा 30 (ए )एवं 41(1) में दोषी पाते हुए दोनों आरोपियों को 10-10 साल सशर्म कारावास एवं पांच पांच लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. धारा 41(i) के अंतर्गत अतिरिक्त 8 वर्ष की सजा एवं पांच पांच दोनों धारा 30( ए )एवं 41(i ) में जुर्माना की राशि न जमा करने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है. अभियोजन की ओर से विशेष लाेक अभियोजक उत्पाद मृत्युंजय कुमार पांडे ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा एवं अभियोजन की ओर से गवाहों की गवाही कराई. दोनों अभियुक्तों के पास से 923 लीटर अंग्रेजी शराब रिबिलगंज थाना के सिताब दियारा गरीब राय के टोला से बरामद किया गया था. उत्पाद पुलिस अवर निरीक्षण किशोरी चौधरी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
दो शराब कारोबारियो को सजा एवं पांच-पांच लाख रुपए की अर्थ दंड की सजा

