CHHAPRA DESK- सारण जिला अंतर्गत गड़खा थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के कांड में दो अभियुक्तों को तीन वर्ष का कारावास व 35-35 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. गड़खा थाना कांड सं०-364/20, धारा-324/325/307भा०द०वी० सत्रवाद संख्या-612/21 के प्राथमिकी अभियुक्त रामानंद महतो, पिता-अगनु महतो एवं अगनु महतो, पिता-स्व० गति महतो, दोनों साकिन-माधोपुर, थाना-गरखा जिला-सारण को श्रीकांत सिंह, न्यायालय ए0डी0जे0-13, सारण छपरा द्वारा दोषी पाकर 02 अभियुक्तों (1) धारा-307 भा०द०वी० के अंतर्गत 03-03 वर्ष का कारावास, 20-20 हजार रुपए अर्थदंड (2) धारा-325 भा०द०वी० के अंतर्गत 02-02 वर्ष का कारावास, 10-10 हजार रुपए अर्थदंड (3) धारा-324 भा०द०वी० के अंतर्गत 01-01 वर्ष का कारावास -05-05 हजार रूपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. राशि जमा नहीं करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
हत्या के प्रयास के कांड में दो अभियुक्तों को तीन वर्ष का कारावास व 35-35 हजार रूपए अर्थदंड की सजा

