CHHAPRA DESK - सारण जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में डोरीगंज थाना कांड संख्या 55/21 (सत्र वाद संख्या - 369/21) की अभियुक्ता बबली खातून को अपने 2 वर्षीय पुत्र के हत्या के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया. अभियुक्ता बबली खातून दिनांक 03 मार्च 2021 से लगातार मंडल कारा, छपरा में न्यायिक हिरासत में निरुद्ध थीं. आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय होने के कारण मामले की पैरवी जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), सारण के अंतर्गत संचालित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) को सौंपी गई थी. ​मुख्य डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता पूर्णेन्दु रंजन ने तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं को मजबूती से प्रस्तुत किया. श्री रंजन, मुख्य लैड्स के अथक प्रयास दलील से वाद का निष्पादन अभियुक्ता को न्याय मिला. अभियोजन के तरफ से कुल सात साक्षियों का साक्ष्य कराया गया.

​न्यायालय का निर्णय: उभय पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अनंत कुमार सिंह ने अभियुक्ता को निर्दोष पाते हुए सम्मानपूर्वक रिहा (बाइज्जत बरी) करने का आदेश पारित किया.

​जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस त्वरित एवं प्रभावी कानूनी सहायता से जेल में बंद एक असहाय महिला को 5 वर्ष 6 माह के लंबे अंतराल के बाद न्याय प्राप्त हुआ है.