CHHAPRA DESK- छपरा विशेष न्यायालय पोक्सो की न्यायाधीश स्मिता राज ने नाबालिक लड़के के साथ दुष्कर्म मामले में दर्ज प्राथमिकी अवतार नगर थाना कांड संख्या 296/ 24 के पोक्सो वाद संख्या 152/25 में अवतार नगर थाना के मठिया कमालपुर निवासी जहांगीर आलम को पोक्सो की धारा 4 के अंतर्गत 20 साल कठिन कारावास एवं पच्चीस हजार अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा एवं पोक्सो की धारा 6 के अंतर्गत भी 20 साल कठिन कारावास की सजा एवं पच्चीस हजार अर्थ नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो सर्वजीत ओझा एवं उनके सहायक अधिवक्ता अश्वनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा और कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई. सूचिका की ओर से अधिवक्ता अजय प्रकाश सिंह ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा. विदित होगी नाबालिक लड़के की मां ने अवतार नगर थाना में दिनांक 16 सितंबर अक्टूबर 2024 को प्राथमिक की दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका लड़का अपने फूफा के पास गया था. जहां दरवाजे पर खेल रहा था तभी आरोपी ने उसे मेला दिखलाने का लालच देकर अपने घर में ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया. किसी प्रकार लड़का वहां से भाग कर घर आया तब जाकर परिवार वालों को आकर सूचना दी तो उसकी माँ ने प्राथमिकी दर्ज कराई.